SC का यूनिटेक को आदेश, खरीददारों के पैसे लौटाने के लिए बेचे 618 एकड़ जमीन

सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने ग्राहकों को फ्लैट नहीं देने के केस में यूनिटेक की कुल 618 एकड़ जमीन की नीलामी का आदेश जारी किया है. जिस जमीन की नीलामी का आदेश दिया गया है वह आगरा, बनारस और तमिलनाडु में है. जमीन की कीमत लगभग 600 करोड़ रुपये बताई जा रही है. यह आदेश यूनिटेक बिल्डर्स के अधूरे प्रोजेक्ट के मामले को लेकर आया है.

बता दें कि कोर्ट पहले ही ये कह चुका था कि वो यूनिटेक की संपत्ति की नीलामी कर फ्लैट खरीददारों के पैसे लौटाएगा. आयकर विभाग ने कोर्ट को बताया है कि यूनिटेक पर 950 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है. इस मामले में अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी.

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जानें क्या है पूरा मामला?

यूनिटेक बिल्डर ने गुडगांव के विस्टा और नोएडा के बरगंडी प्रोजेक्ट में हजारों लोगों से पैसे ले लिये लेकिन घर बनाकर नहीं दिया. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में यूनिटेक ने हाथ खड़े कर दिए कि पैसे नहीं हैं इसलिए न तो घर दे पाएंगे, न पैसे लौटा पाएंगे.

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