सिर्फ कुछ मिनटों में चेंज हो जाएगा ATM से निकला कटा-फटा नोट, जानें ले ये आसान तरीका..

ATM से कैश निकालते वक्त अगर कोई कटा-फटा नोट निकल जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि अगर आपको ATM से कोई भी ऐसा नोट निकलता है, जिसकी हालत इतनी बुरी है कि मार्केट में नहीं चलेगा तो आप उसे बड़ी आसानी से बदलकर उसकी जगह नया नोट ले सकते हैं. इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं एक छोटी सी प्रक्रिया है, उसे फॉलो करना होगा और आपका काम बन जाएगा.
ATM से निकला कटा-फटा नोट
ATM से कटे-फटे नोट निकलने की शिकायतें काफी आम हैं, लेकिन समस्या काफी गंभीर है इसलिए रिजर्व बैंक ने लोगों के लिए एक सिस्टम तैयार किया है, जिससे उनकी इस समस्या का हल हो जाएगा. आइए क्या है वो सिस्टम और आप कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं जरा विस्तार से समझते हैं.
सीधा बैंक से संपर्क करें
अगर आपको ATM से कोई कटा फटा नोट निकलता है तो सबसे पहले आप उस बैंक से संपर्क करें जिसके ATM से ये नोट निकला है. बैंक आपको एक फॉर्म भरने के लिए कहेगा जिसमें आपको थोड़ी सी जानकारियां भरनी होंगी, जैसे आपने ATM से किस तारीख को पैसा निकाला, समय क्या था. अगर आपके पास ATM से निकली हुई स्लिप है तो साथ में एप्लीकेशने के अटैच कर दें. अगर आपके पास ट्रांजेक्शन की स्लिप नहीं है तो फिर मोबाइल पर आए ट्रांजेक्शन डिटेल की जानकारी देनी होगी.
कुछ मिनटों में मिल जाएगा आपको नया नोट
ये एप्लीकेशन जमा करते ही बैंक के अधिकारी आपकी अकाउंट डिटेल्स को वेरिफाई करेंगे, और सब कुछ सही होने पर आपसे कटे-फटे नोट ले लेंगे और उसके बदले नए नोट दे देंगे. इस पूरे प्रोसेस में मात्र कुछ ही मिनटों का समय लगता है.
क्या है RBI का नियम?
RBI के नियमों के अनुसार मुताबिक, ATM से निकले फटे नोट को सीधे बैंक में लेकर जा सकते हैं और बैंक के कर्मचारी से यह कह सकते हैं कि आपके एटीएम से यह नोट निकला है और आप इसको चेंज कर दें. अगर इस पर भी बैंक आपका नोट नहीं लेता है तो आप दूसरे तरीके भी अपना सकते हैं. रिजर्व बैंक के एक्सचेंज करेंसी नियम 2017 के तहत अगर आपको एटीएम से फटे नोट मिले हैं तो यह बैंक की जिम्मेदारी है कि उस नोट को बदलकर दूसरा नोट दे. इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है.
कोई बैंक नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकता
अगर कोई बैंक प्रोसीजर के नाम पर आपको लंबा इंतजार कराता है या नोट बदलने से इनकार करता है तो आप पुलिस से इसकी शिकायत कर सकते हैं. RBI के अनुसार, ऐसा करने वाले बैंकों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.





