अब इस देश में फैलाया कोरोना वायरस तो चलेगा हत्या का केस

इटली में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1400 से ज्यादा हो गई है. इटली की चिकित्सा सेवाएं भी चरमराई हुई हैं. ऐसे में इटली की सरकार ने फैसला लिया है कि जो भी व्यक्ति लापरवाही से कोरोना वायरस से अन्य लोगों को संक्रमित करेगा, उस पर हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा. 

अगर कोई कोरोना वायरस से संक्रमित संदिग्ध होते हुए भी खुद को सेल्फ आइसोलेट यानी सबसे अलग-थलग न करे तो उसे 6 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल हो सकती है. इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

इस आदेश में कहा गया है कि अगर कोई कोरोना से पीड़ित व्यक्ति अपनी वजह लापहवाही के साथ दूसरों को संक्रमित करता है तो उस व्यक्ति पर इंटरनेशनल मर्डर यानी अंतरराष्ट्रीय हत्या के जुर्म में 21 साल की जेल हो सकती है. 

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आपको बता दें कि इटली में इस समय 21 हजार से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं. जबकि, 1400 से ज्यादा लोग मर चुके हैं. इटली की सरकार पूरी तरह से परेशान है. ये खबर लंदन के मेट्रो अखबार ने दी थी. 

इस जानलेवा वायरस का दूसरा सबसे डरावना केंद्र बन गया है इटली. प्रधानमंत्री जियुसेप्पे कॉन्टे ने देश के पांच बड़े इलाकों में लॉकडाउन कर दिया है. यानी उन्हें क्वारंटीन करने का आदेश दे दिया है. इटली की सरकार के इस आदेश से अब लोम्बार्डी, मोडेना, पर्मा, पियासेंजा, रेजियो एमिलिया, रिमिनी, पेसारो, अर्बिनो, एलेसांड्रिया, अस्ती, नोवारा, वर्बानो-कुसियो-ओसोला, वर्सिली, पादुआ, ट्रेविसो और वेनिस में करीब 1.60 करोड़ लोग अब अपने घरों में बंद हो गए हैं. 

यातायात सुविधाओं जैसे रेल, विमान और बस सेवाओं को बंद नहीं किया गया है. लेकिन रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस अड्डों पर लोग न के बराबर हैं. इटली की सरकार ने आदेश दिया है कि अगर किसी ने क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन किया तो उसे तीन महीने की जेल या 17,215 रुपये का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकती है. 

इस देश के बार और रेस्टोरेंट खुले हुए हैं. लेकिन सरकारी आदेश है कि एक टेबल से दूसरे टेबल की दूरी कम से कम तीन फीट हो. लोगों को भी सलाह दी गई है कि वे भी तीन फीट दूर रहें. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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