कार की तरह अब इन जगहों में भी सीट बेल्ट हो अनिवार्य, SC में याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि कार की तरह ही बसों, ट्रेनों और खास तौर से स्कूल बसों में सीट बेल्ट को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए. यह सुरक्षा की दृष्ट‍ि से जरूरी है और इससे सड़‍क या रेल दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों पर काफी हद तक नियंत्रण किया जा सकेगा.सुप्रीम कोर्ट

वाहनों में सफर करने वालों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह जनहित याचिका दाखिल की गई है.

याचिकाकर्ता ने मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे कि रेल, बस, स्कूल बस और अन्य सरकारी और गैर सरकारी वाहनोंं में सीट बेल्ट लगाना अनिर्वाय किया जाए.

याचिका पत्र में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का भी हवाला दिया गया है. रिपोर्ट के अनुसार साल 2015 में स्कूल बसों की दुर्घटना में 422 लोगों को मौत हुई और 1622 घायल हुए.

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वहीं इसी साल रेल दुर्घटना के 29,419 मामले सामने आये. जबकि सड़क हादसे के 4 लाख 64 हजार 667 मामले सामने आए, जिसमें 1लाख 48 हजार 707 लोगों की मौत हो गई. इन सभी हादसों में 4 लाख 82 हजार 339 लोग गंभीर रूप से घायल हुए.

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपने पत्र में कहा है कि ट्रेन, बस, ऑटो और स्कूल बसों में सीट बेल्ट का प्रावधान सुरक्षा की दृष्ट‍ि से लाजमी है.

याचिकाकर्ता ने ये भी कहा कि कार में सीट बेल्ट होने के कारण ही दुर्घटनाओं के दौरान नुकसान कम होता है.

सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि आप संबंधित विभाग के सामने अपना प्रस्ताव दें.

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