हरियाणा भाजपा को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस

मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) हरियाणा को आम आदमी पार्टी ने हरियाणा भाजपा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। आप का आरोप है कि हरियाणा भाजपा के आधिकारिक (@BJP4Haryana) एक्स हैंडल पर हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया गया है। जिसमें एक छोटा बच्चा बोल रहा है “अबकी बार हरियाणा में सैनी सरकार, जय हिंद” इसके बाद इस वीडियों में सीएम सैनी बच्चों के साथ तस्वीरों में दिखाई देते हैं। जो एक प्रचार वीडियो है। इसको लेकर आम आदमी ने आपत्ति जाहिर करते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। 

आप का दावा है कि यह भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के दिशा-निर्देशों और राज्य में पहले से लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। भारत के चुनाव आयोग ने अपने पत्र संख्या 4/3/2023/एसडीआर/वॉल्यूम एक्स, दिनांक 5 फरवरी 2024 के माध्यम से चुनाव संबंधी गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी को प्रतिबंधित करते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों को सूचित किए गए हैं। ईसीआई ने निर्देश दिया था कि राजनीतिक दलों और चुनाव अधिकारियों द्वारा चुनाव प्रक्रिया में किसी भी बच्चे को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

ईसीआई के उपर्युक्त निर्देशों के पैराग्राफ 5 (बी) नोट 2 में कहा गया है कि “किसी भी संदेह को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी राजनीतिक नेताओं/उम्मीदवारों को किसी भी तरह से अभियान/प्रचार/रैली/यात्रा आदि के लिए बच्चों का उपयोग नहीं करना चाहिए, जिसमें बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ना, अपने वाहन में बच्चे को ले जाना या बच्चे को चुनाव अभियान/रैली आदि का हिस्सा बनाना शामिल है। बोले गए शब्दों/कविता/गीतों, राजनीतिक दल/उम्मीदवार के प्रतीक चिन्ह के प्रदर्शन, राजनीतिक दल की विचारधारा का प्रदर्शन, राजनीतिक दल की उपलब्धियों को बढ़ावा देने या विरोधी राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों की आलोचना करके राजनीतिक अभियान की झलक बनाने के लिए बच्चे का उपयोग बहाल नहीं किया जाएगा।”

सीईओ हरियाणा ने मामले का संज्ञान लिया है और भाजपा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, ताकि मामले में उनकी स्थिति स्पष्ट की जा सके, सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके और 29 अगस्त, 2024 को शाम 6:00 बजे (गुरुवार) तक अपना जवाब प्रस्तुत किया जा सके। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का निपटारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरियाणा के कार्यालय द्वारा समय-समय पर ईसीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

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