रेलवे की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों की अब खैर नहीं

रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। 10 फरवरी 2025 को बिहार के मधुबनी रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में तोड़फोड़ के मामले में आरपीएफ ने एक किशोर को गिरफ्तार किया है।

उपद्रवियों ने ट्रेन में तोड़फोड़ की

आरोपित के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 153 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इसके तहत पांच साल तक की जेल का प्रविधान है। आरपीएफ ने बताया कि मधुबनी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ या जीआरपी की चौकी नहीं होने का फायदा उठाते हुए उपद्रवियों ने ट्रेन में तोड़फोड़ की।

रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बाद उपद्रवी भाग गए। घटना के बाद आरपीएफ ने मामला दर्ज कर आरोपितों की पहचान करने और उन्हें सजा देने के लिए एक विशेष टीम गठित की।

एक किशोर की पहचान की गई

जांच के दौरान घटना में शामिल एक किशोर की पहचान की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। घटना में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए सक्रिय रूप से जांच चल रही है।

रेलवे की संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति है

आरपीएफ रेलवे संपत्ति में तोड़फोड़ करने, नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। आरपीएफ ने जनता से आग्रह किया है कि वे गैरकानूनी गतिविधियों और ऐसे कार्यों में शामिल होने से बचें जो सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। रेलवे की संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति है और रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कोई भी कृत्य अवैध है।

Back to top button