यूपी में एक दुकान से नहीं बिकेंगे पान मसाला और तंबाकू, खाद्य सुरक्षा आदेश आज से लागू

यूपी में अब न ही एक दुकान में पान मसाला और तंबाकू बेचा जा सकेगा और ना ही एक फैक्टरी परिसर में इन दोनों का निर्माण या पैकेजिंग की जा सकेगी। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा आयुक्त अनीता सिंह ने सभी मंडलायुक्तों और डीएम को जानकारी भेजी है। प्रतिबंध एक जून से लागू होगा।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम के तहत किसी भी खाद्य पदार्थ में तंबाकू और निकोटिन को एक अवयव के रूप में प्रयोग किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। इसके तहत प्रदेश में तंबाकू युक्त पान मसाला या गुटखा के निर्माण पैकिंग भंडारण वितरण और बेचने पर 1 अप्रैल 2013 से प्रतिबंध लगाया गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के संज्ञान में आया कि विभिन्न पान मसाला बनाने वाली इकाइयों द्वारा तंबाकू का भी निर्माण पान मसाला के ही ब्रांड नाम अथवा किसी अन्य ब्रांड नाम से किया जा रहा है। पान मसाला के पाउच के साथ ही तंबाकू के पाउच भी बेचे जा रहे हैं और उनका स्टॉक किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक केस की सुनवाई में पारित आदेश में ऐसे निर्माण और पैकेजिंग व बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था।

Back to top button