फांसी टालने के लिए निर्भया के दोषियों ने चली ये चाल, कल होगी सुनवाई
कानून के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहे निर्भया गैंगरेप के दोषी लगातार फांसी से बचने के लिए नए पैंतरे अपना रहे हैं। चौथी बार डेथ वारंट जारी होने फांसी में महज दो दिन से भी कम का वक्त बचे होने के बावजूद 2012 दिल्ली गैंगरेप के दोषियों की तरफ से इसे रोकने के लिए हर किस्म के प्रयास किए जा रहे हैं।
20 मार्च को तय फांसी से ठीक पहले बुधवार को एक बार फिर से निर्भया के दोषियों ने फांसी से बचने के लिए नया चाल चली है। चारों गुनहगारों ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट की ओर रुख करते हुए इस आधार पर फांसी की सजा पर रोक की मांग की है कि अभी कई कानूनी आवेदन, अपील और दूसरी दया याचिका लंबित है।
निर्भया के दोषियों की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली कोर्ट ने तिहाड़ जेल और अभियोजन पक्ष को नोटिस किया है। कोर्ट अब इस मामले पर कल सुनवाई करेगा।
2012 Delhi gang-rape case: Convicts have moved Delhi Court seeking stay on sentence of the death penalty on the grounds of pendency of various legal applications, appeals and second mercy plea. The four convicts are scheduled to be hanged on 20th March, as per the death warrant.
— ANI (@ANI) March 18, 2020
गौरतलब है कि निर्भया के चारों गुनहगारों के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चौथी बार डेथ वारंट जारी करते हुए 20 तारीख को फांसी की सजा तय की है। इससे पहले कोर्ट ने तीन बार डेथ वारंट जारी किया था। लेकिन दोषियों ने अपने कानूनी अधिकारों का उपयोग कर इस टालने में सफल रहे थे।
2012 Delhi gang-rape case:A Delhi court has issued notice to Tihar Jail & prosecution (State) on convicts’ plea
seeking stay on their death sentence on the grounds of pendency of various legal applications, appeals & second mercy pleas. Court to take up the matter tomorrow. https://t.co/GOywS4jwdy— ANI (@ANI) March 18, 2020
पहला डेथ वारंट
निर्भया के गुनहगारों के खिलाफ जारी किए गए पहले डेथ वारंट जारी कर 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी देने का पटियाला हाउस कोर्ट ने आदेश सुनाया था।
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दूसरा डेथ वारंट
निर्भया के दोषियों के खिलाफ दूसरा डेथ वारंट 17 जनवरी को जारी कर 1 फरवरी को फांसी की तारीख मुकर्रर की गई थी।
तीसरा डेथ वारंट
निर्भया केस में तीसरा डेथ वारंट 17 फरवरी को जारी कर दोषियों को 3 मार्च की सुबह 6 बजे फांसी देने का आदेश दिया गया था। लेकिन, 2 मार्च को यानि फांसी की तारीख से एक दिन पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी।
चारों दोषियों की याचिका राष्ट्रपति कर चुके हैं खारिज
राष्ट्रपति चारों दोषियों मुकेश, पवन, विनय और अक्षय की दया याचिका पहले ही खारिज कर चुके हैं। इससे पहले मुकेश और विनय ने अपनी याचिकाओं को खारिज करने के राष्ट्रपति के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग चुनौती दी थी, जिन्हें शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया था।
16-17 दिसंबर 2012 की रात फिथिजियोरेपी की 23 वर्षीय छात्रा से दक्षिणी दिल्ली में चलती बस में सामूहिक बलात्कार किया गया था और लगभग 15 दिन बाद मौत हो गई थी। बाद में निर्भया नाम दिया गया था। छठे आरोपी राम सिंह ने मामले की सुनवाई शुरू होने के बाद कथित रूप से तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी। वहीं, किशोर को तीन साल सुधार गृह में रखने के बाद 2015 में रिहा कर दिया गया था।