जम्मू कश्मीर में नए आपराधिक कानून.. अब हत्या पर 103, धोखाधड़ी में 420 की जगह धारा 318

जम्मू-कश्मीर में सोमवार से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इसके साथ ही हत्या और धोखाधड़ी की धाराएं भी बदल गई हैं। आईपीसी के तहत हत्या में धारा 302 के तहत मामला दर्ज होता था, लेकिन अब धारा 103 लगेगी। धोखाधड़ी पर अब 420 की जगह धारा 318 लगेगी।

30 जून की रात 12 बजे के बाद से किसी तरह का अपराध होने पर मामला तीन नए कानूनों के तहत दर्ज किया जाना शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही आईपीसी की जिन धाराओं में जो अपराध के मामले दर्ज होते थे, उनकी धाराएं बदली गई हैं।

डकैती होने पर पहले 396 लगती थी अब धारा 310 लगेगी। हालांकि आईपीएस और सीआरपीसी के तहत दर्ज सभी मामलों का निपटारा न होने तक ये कानून नए कानूनों के साथ प्रभावी रहेंगे।

गिरफ्तारी की वीडियो और फोटोग्राफी होगी

तीन नए कानूनों में पुलिस की जवाबदेही को भी यकीनी बनाया है। कुछ मामलों में पुलिस गिरफ्तारी कहीं से करती थी और दिखाती कहीं और से थी। अब नए कानून में अब जहां से गिरफ्तारी होगी वहां का फोटो और वीडियो बनाना होगा। साथ ही दुष्कर्म जैसे मामलों में सात दिन में मेडिकल रिपोर्ट और 60 दिनों के अंदर अनुसंधान पूरा करना होगा। तीन साल से कम सजा वाले केस में गिरफ्तारी डीएसपी की अनुमित पर होगी।

अब इन अपराधों में लगेंगी ये धाराएं

अपराध पहले अब
हत्या 302 103
लूट 392 309
चोरी 378 303(1)
हत्या का प्रयास 307 109
धोखाधड़ी 420 318
जान से मरने की धमकी 506 351
छेड़खानी 354 74
दुष्कर्म 376 64
नाबालिग का अपहरण 363 139
दहेज के लिए हत्या 304बी 80
आत्महत्या के लिए उकसाना 306 108
भ्रूण हत्या 315 91

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