
अल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की, जिसमें उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी
https://twitter.com/PTI_News/status/1548902737999327232?
सीजेआई ने जुबैर के वकील की दलीलों पर दिया ध्यान
मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने जुबैर के वकील वृंदा ग्रोवर की दलीलों पर ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता, एक तथ्य जांचकर्ता और पत्रकार, कई प्राथमिकी का सामना कर रहा है और उसकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। पीठ ने कहा, ‘जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष इसे सूचीबद्ध करें। आप उस पीठ के समक्ष उल्लेख कर सकते हैं।’