MP: बीजेपी के तीन मंत्रियों ने दी गलत जानकारी, जनता के साथ किया विश्वासघात

मध्यप्रदेश के 3 मंत्रियो ने श्री पारस जैन,श्री अंतर सिंह आर्य और दीपक जोशी द्वारा 2008/2013 में विधानसभा चुनाव लड़ते समय चुनाव आयोग को संपत्ति का विवरण देते हुए शपथ पत्र में गलत पैन नंबर दिए है।
मंत्रियों की इस आपराधिक गलती के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 (a)(3) के तहत उपरोक्त मंत्रियों की विधानसभा की सदस्यता रद्द होनी चाहिए।
उपरोक्त मंत्रियों ने आईटी एक्ट का भी गंभीर उल्लंघन किया है।आईटी एक्ट की धारा 139-a के अनुसार कोई भी व्यक्ति आवंटित पैन नंबर नही बदल सकता।उक्त तीनों मंत्रियो ने पैन नंबर की गलत जानकारी देकर आईटी एक्ट की धारा 272 b के तहत दंडनीय अपराध किया है।
आपको यह बताना भी उचित होगा कि सत्ताधारी भाजपा के कई विधायक और पूर्व विधायक गण इस मामले में पैन नंबर की गलत जानकारी देने के आरोपी है।
कृपया तत्काल प्रभाव से उक्त 3 मंत्रियों को मप्र सरकार के मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर उनकी और अन्य विधायको की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश करे।
मध्यप्रदेश सरकार के
इन दोषियों के विरुद्ध अन्य विधिसम्मत दंडात्मक कार्यवाही भी सुनिश्चित करें।उपरोक्त शिकायत के समर्थन में इस मेल के साथ विवादित पैन नंबर की सूची भी संलग्न है।तीनों मंत्रियो ने जनता /मतदाताओं के साथ विश्वासघात किया है जो भारतीय लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है।

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