आज बंद नहीं रहेगी मेट्रो, हक़ ने कर्मचारियों की हड़ताल पर लगाई रोक
न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने देर शाम सुनवाई के बाद कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाते हुए कहा कि हड़ताल संबंधी कदम उचित नहीं है और न ही वैध है। अदालत ने कहा कि कर्मचारी यूनियन ने इससे पूर्व तय नयमों के अनुसार, मेट्रो प्रशासन को नोटिस नहीं दिया।
इतना ही नहीं, दोनों पक्षों के बीच समझौते के लिए बातचीत जारी है। ऐसे में हड़ताल उचित नहीं है। अदालत ने कहा कि सभी तथ्यों व जनहित को देखते हुए हड़ताल पर रोक लगाई जाती है। अदालत ने सभी 10 पक्षों को 6 जुलाई को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
इससे पूर्व, मेट्रो प्रशासन के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि कर्मचारियों ने पिछले वर्ष भी हड़ताल की चेतावनी दी थी, लेकिन आपसी बातचीत में 23 जुलाई 2017 को समझौता हो गया।
उन्होंने कहा कि समझौते की काफी शर्तों को लागू कर दिया गया है और अन्य शर्तों को लागू करने की प्रक्रिया भी जारी है। बावजूद इसके कर्मचारियों ने 30 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी।