जानिए कैसे करें निशुल्क दिव्यांग स्कूटी वितरण योजना के लिए आवेदन?

केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से दिव्यांगों के लिए समय-समय पर योजनाएं चलाई जाती हैं, जिससे दिव्यांग आत्मनिर्भर बनकर खुद के पैरों पर खड़े हो सकें। ऐसी ही एक योजना राजस्थान सरकार की ओर से चलाई जा रही है, जिसमें दिव्यांग लोगों को सरकार द्वारा निशुल्क स्कूटी दी जा रही है।

इस योजना का लाभ स्कूल-कॉलज जाने वालों के साथ दफ्तर जाने वाले दिव्यांगों को भी दिया जा रहा है।

कौन करता सकता है आवेदन?

राजस्थान सरकार की इस निशुल्क इलेक्ट्रिक स्कूटी वितरण योजना में वे ही दिव्यांग आवेदन कर सकते हैं, जिनका शरीर 50 प्रतिशत दिव्यांग हो। साथ ही उनके पास पहले से कोई दोपहिया वाहन नहीं होना चाहिए। मौजूदा समय में इस योजना का लाभ 15 से 45 साल के दिव्यागों को दिया जा रहा है। इसके लिए व्यक्ति को राजस्थान का मूल निवासी भी होना चाहिए। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

स्कूटी वितरण योजना के लिए आवेदन?

राजस्थान सरकार की निशुल्क स्कूटी वितरण योजना का लाभ लेने के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके आपको राजस्थान सरकार की वेबसाइट www.sso.rajasthan.gov.inपर क्लिक करना होगा। अगर आप इस वेबसाइट पर पहले से ही रजिस्टर है तो लॉग इन करें। नहीं तो आपको इस वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद SJMS DSAP के विक्लप पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दिए गए फॉर्म को भरकर आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कौन- से दस्तावेजों की आवश्यकता होगा?

  • आईडी प्रूफ
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज की फोटो
  • दिव्यांग प्रमाण पत्र
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