केकड़ी : दुष्कर्म के आरोपी को अर्थदंड के साथ 20 साल का कठोर कारावास

अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा एक लाख 55 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है। आरोपी रिश्ते में पीड़िता का भाई लगता है, उसने पीड़िता को अलग-अलग जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था।

पॉक्सो कोर्ट 1 के सरकारी वकील रूपेंद्र परिहार ने बताया कि 17 जुलाई 2023 को पीड़िता के परिवार ने केकड़ी शहर थाने में शिकायत दी थी कि 15 जुलाई की रात पीड़िता दुकान पर सामान लेने गई थी, लेकिन 2 घंटे बाद भी घर नहीं पहुंची। इस पर परेशान घरवालों ने उसकी तलाश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इस बीच उन्हें सूचना मिली की एक युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।

सरकारी वकील ने बताया कि पुलिस द्वारा करवाए गए बयानों में पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे रास्ते में मिला और कहा कि उसकी बुआ बीमार है और उसे विश्वास में लेकर अस्पताल में मिलवाने की बात कहकर मोटर साइकिल पर बैठाकर ले गया और एक खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी उसे जयपुर सहित अलग-अलग स्थान पर ले गया और वहां भी उसके साथ गलत काम किया। पीड़िता के बयानों के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया।

गुरुवार को मामले में कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह और 25 दस्तावेज पेश किए गए। डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट में पीड़िता से दुष्कर्म की पुष्टि हुई, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 1 लाख 55 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।

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