केजरीवाल को हाईकोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार, सुनवाई …


कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी.हरिशंकर की पीठ ने मामले में यदि जज ने जल्द मामले के निपटारे का आदेश दिया है तो इसमें गलत क्या है। अदालत की ड्यूटी है कि मामलों को समयबद्ध तरीके से जल्द निपटाए। यह एक मामले में नहीं हर मामले में तय होता है।
अदालत ने आप नेता आशुतोष को फटकार लगाते हुए कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि जज ने प्रभाव में आकर जल्द निपटारे का आदेश दिया है। खंडपीठ ने कहा हाईकोर्ट किसी भी मामले में देरी से हुए ट्रायल के लिए सर्वोच्च न्यायालय के प्रति जवाबदेह है।
जेटली ने वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी द्वारा जिरह के दौरान उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए मामले की जल्द सुनवाई का निर्देश देने का आग्रह किया था।
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अदालत ने कहा कि हम पहली बार ऐसी याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं जिस मामले में जल्द निपटारे पर कोई परेशान हो रहा है। अदालत ने केजरीवाल के अधिवक्ता से कहा आप ने इस प्रकार की याचिका दायर करने की अपेक्षा अपने मुवक्किल को यह सलाह क्यों नहीं दी कि मामले का अंत जल्द होना चाहिए।
केजरीवाल के अधिवक्ता ने तर्क रखा कि जब मामले में संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष बयान दर्ज हो रहे हों तो जज को ऐसे में मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वहीं जेटली के अधिवक्ता ने कहा कि यह मात्र मामले में देरी करने का उद्देश्य है। मामला डीडीसीए में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है।