कर्नाटक: यौन शोषण मामले में सूरज रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज

बंगलूरू की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को जेडीएस एमएलसी सूरज रेवन्ना की अप्राकृतिक यौनाचार मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ने सूरज रेवन्ना को जमानत देने के खिलाफ दलील दी थी। एसपीपी ने तर्क दिया कि आरोपी शक्तिशाली है। उसके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। यदि उसे जमानत दी गई तो इस मामले में महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो सकते हैं। हालांकि, बचाव पक्ष के वकील ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया।

सूरज होलेनरसिपुरा विधायक एचडी रेवन्ना के बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं। सूरज के छोटे भाई और जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्जवल रेवन्ना को भी कथित तौर पर कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने और वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

जेडी(एस) एमएलसी सूरज रेवन्ना पर इसी साल जून में मामला दर्ज किया गया था। उन पर पार्टी कार्यकर्ता के साथ कथित तौर पर यौन शोषण का आरोप है। चेतन केएस (27) ने पुलिस में शिकायत की थी कि होलेनरसीपुरा के विधायक एचडी रेवन्ना के सबसे बड़े बेटे सूरज रेवन्ना ने 16 जून की शाम को होलेनरसीपुरा तालुक के घन्नीकाडा स्थित अपने फार्महाउस में उनका यौन शोषण किया।

शिकायत के आधार पर होलेनरसीपुरा पुलिस ने जेडी(एस) एमएलसी के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया था। हालांकि, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के भतीजे सूरज रेवन्ना (37) ने आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन किया।

उन्होंने आरोप लगाया है कि चेतन ने उनसे 5 करोड़ रुपये की जबरन वसूली करने के लिए झूठी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने सूरज रेवन्ना के करीबी सहयोगी शिवकुमार की शिकायत पर चेतन के खिलाफ जबरन वसूली का मामला दर्ज किया। शिवकुमार ने आरोप लगाया है कि चेतन सूरज रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न का झूठा मामला दर्ज कराने की धमकी देकर उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। आरोप है कि चेतन ने सूरज रेवन्ना से 5 करोड़ रुपये मांगे थे और बाद में वह 2 करोड़ रुपये भी राजी हो गया।

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