कानपुर: संपत्ति का ब्योरा न देने वाले 3087 पुलिसकर्मियों का वेतन रोका
कानपुर कमिश्नरेट मुख्यालय ने 3087 पुलिसकर्मियों का अगस्त माह का वेतन रोकने के आदेश जारी किए हैं। एडिशनल सीपी मुख्यालय विपिन मिश्रा की ओर से यह आदेश हर उस कर्मी के लिए जारी हुआ है, जिसने उत्तर प्रदेश सरकार के मानव संपदा पोर्टल पर 31 अगस्त तक संपत्ति का ब्योरा अपलोड नहीं किया।
आदेश में कहा गया है जब तक कर्मी अपनी संपत्ति का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड नहीं करता और उसकी प्रति आंकिक शाखा में नहीं जमा करता, तब तक वेतन जारी नहीं होगा। चूंकि पिछले दस दिन से लगातार पुलिस कर्मी सुरक्षा व्यवस्थाओं में व्यस्त थे। इसलिए कर्मियों को जानकारी अपलोड करने के लिए 31 अगस्त के बाद भी 24 घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया है।
इस मियाद के पूरा होने के बाद भी जानकारी अपलोड न करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी। बता दें विभागीय स्तर पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कर्मियों को उनकी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।
सीपी, एडिशनल सीपी कर चुके अपलोड
शासन के निर्देश के बाद कमिश्नरेट मुख्यालय ने जानकारी अपलोड करने को आदेश जारी किया था। आदेश के बाद कमिश्नरेट के कुल 8722 पुलिसकर्मियों में से 5635 पुलिस कर्मियों ने मानव संपदा पोर्टल पर संपत्तियों का ब्योरा भर दिया है। इनमें पुलिस कमिश्नर, दोनों एडिशनल सीपी के अलावा सभी डीसीपी, एडीसीपी व एसीपी ब्योरा अपलोड कर चुके हैं।
इन्होंने अपनी संपत्तियां नहीं की सार्वजनिक
पद न अपलोड करने वाले कर्मी कुल कर्मी
इंस्पेक्टर/एसआई 1185 1793
हेड कांस्टेबल 618 1368
कांस्टेबल 755 2327
शस्त्र पुलिस 154 1033
एलआईयू 19 57
परिवहन 46 136
ट्रैफिक 22 593
डॉयल-112 177 724
घुड़सवार/जलपुलिस 02 27
चतुर्थ श्रेणी 85 170
कंप्यूटर ऑपरेटर 28 76
अस्पताल 04 10
रिक्रूट आरक्षी 02 22
31 अगस्त की सुबह 11 बजे तक पोर्टल पर जानकारी अपलोड न करने वाले पुलिसकर्मियों के वेतन रोकने के आदेश दिए गए हैं। चूंकि काफी पुलिसकर्मी परीक्षा व अन्य ड्यूटी में व्यस्त थे, इसलिए उन्हें 24 घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया है। इस दौरान ब्योरा अपलोड कर देते हैं, तो वेतन जारी कर दिया जाएगा। अन्यथा विभागीय कार्रवाई की जाएगी।