हरियाणा में नाबालिग साली से दुष्कर्म करने पर जीजा को 20 साल की सजा

हरियाणा में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ते जा रहे है। ऐसे में जिला अदालतें भी आरोपियों को सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। लेकिन आपराध इस कदर बढ़ रहा है कि रिश्तों में भी दरारें आ रही हैं। मामला पानीरत से सामने आया है, जहां अपनी नाबालिग साली को शादी की नीयत से बहला-फुसला कर भगा ले जाने और उसके साथ रेप करने के दोषी जीजा को सजा सुनाई गई है।

मामले में जानकारी देते हुए डिप्टी डिस्टिक अटॉर्नी कुलदीप ढुल ने बताया कि ASJ सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। 2 साल में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है।

बता दें कि सनौली थाना पुलिस को दी शिकायत में एक पिता ने बताया था कि वो थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है। वह पांच बच्चों का पिता है। उसकी बड़ी बेटी की शादी संदीप निवासी सोनीपत के साथ हुई थी। पिता ने बताया कि 12 मई को वो काम से बाहर गया हुआ था। तभी पीछे से दामाद संदीप घर पर आया। वह उसकी करीब 17 वर्षीय छोटी बेटी को अपने साथ ले गया। संदीप के नंबर पर संपर्क किया तो उसके दोनों नंबर स्विच ऑफ थे। पिता ने शक जताया था कि दामाद, बेटी को शादी की नीयत से बहला-फुसला कर भगा ले गया है। घर से जाते हुए रुपए और जेवर भी ले गए थे।

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