जम्मू-कश्मीर : पुलिस ऑफिसर्स की भर्ती को लेकर जारी हुए नए नियम

जम्मू-कश्मीर यू.टी. के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में प्रशासन ने पुलिस अधिकारियों की भर्ती को लेकर नए दिशा-निर्देश एवं नियम निकाले हैं जिसको लेकर जम्मू-कश्मीर पुलिस (गजेटेड) सेवा भर्ती नियम 2024 को लाया गया है। सरकार ने एस.ओ. 500 के तहत इन नए भर्ती नियमों को अमल में लाया है।

भारतीय संविधान के तहत उपराज्यपाल को मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस गजेटेड सेवा के नए नियमों को अमल में लाया गया है जिसके तहत भर्ती प्रक्रिया को सुचारू बनाया जाएगा। नए नियमों के तहत भर्ती प्रक्रिया को चलाया जाएगा और इसे जम्मू-कश्मीर पुलिस के अधिकारियों के कैडर की प्रमोशन में भी लागू किया जाएगा। नए भर्ती नियमों के तहत सीधे तौर पर भर्ती और प्रमोशन की जाएगी। सीधी भर्ती जम्मू-कश्मीर पब्लिक सर्विस कमिशन की ओर से की जाएगी जबकि प्रमोशन को जम्मू-कश्मीर पुलिस की विभागीय पदोन्नति कमेटी देखेगी।

इस भर्ती में कैडर का नया विभागीकरण किया गया है जिसमें जनरल, टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्टीरियल, स्टेनोग्राफी, फोटोग्राफी, पुलिस ट्रांसपोर्ट वर्कशाप, हथियार एवं गोला-बारूद शामिल हैं। इसके लिए 2 चयन कमेटियों का गठन होगा जिसमें मुख्य सचिव और डी.जी.पी. जैसे वरिष्ठ अधिकारी होंगे जो पदोन्नति एवं तैनाती की विभागीय निगरानी करेंगे। ये नए नियम जम्मू-कश्मीर पुलिस गजेटेड सेवा भर्ती नियम 2002 को बदलेंगे और नए नियमों से पुलिस बल में और पारदर्शिता आएगी। ये नए नियम लागू हो गए हैं जबकि इस बारे सरकार की अधिसूचना के बाद अमल में लाया जाएगा।

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