ग्राहकों के लिए बिल बनवाने के लिए खुदरा विक्रेताओं को अपना मोबाइल नंबर देना अनिवार्य नहीं…

अगर शॉपिंग करने के बाद दुकानदार बिल देने के लिए आपसे मोबाइल नंबर मांगे तो इससे इनकार कर सकते हैं। दरअसल, स्कैम मैसेज और कॉल की बढ़ती संख्या के बीच केंद्र सरकार ने ग्राहकों के हित में एक एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने खुदरा विक्रेताओं को सामान खरीदने या सेवाएं देने के लिए ग्राहकों के मोबाइल नंबर लेने पर जोर नहीं देने को कहा है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने इस एडवाइजरी के बारे में जानकारी दी।

डिटेल लेने के पीछे ठोस तर्क नहीं: सचिव ने कहा, ”विक्रेताओं का कहना है कि जब तक पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं दिया जाता, तब तक वे बिल नहीं बना सकते हैं। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत एक गलत तरीका है और जानकारी एकत्र करने के पीछे कोई ठोस तर्क नहीं है।” उन्होंने आगे कहा कि हमें ग्राहकों के गोपनीयता की चिंता है। ग्राहकों के हित में इस मुद्दे को सुलझाने के लिए खुदरा उद्योग और उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और फिक्की को एक एडवाइजरी जारी की गई है।

मिल रही थी शिकायत: ग्राहकों की शिकायत के मिलने के बाद यह निर्देश दिया गया है। रोहित कुमार सिंह ने बताया कि ग्राहकों ने कई खुदरा विक्रेताओं के बारे में शिकायत की है कि अगर मोबाइल नंबर देने से इनकार करने पर विक्रेता सर्विस नहीं देते हैं।

बता दें कि भारत में ग्राहकों के लिए बिल बनवाने के लिए खुदरा विक्रेताओं को अपना मोबाइल नंबर देना अनिवार्य नहीं है। हालांकि, खुदरा विक्रेताओं द्वारा लेन-देन पूरा करने के लिए एक नंबर पर जोर देने से ग्राहक मजबूर हो जाते हैं। 

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