आरोपी छात्रा की अंतरिम जमानत सात फरवरी तक बढ़ी

ब्राइटलैंड स्कूल के टॉयलेट में कक्षा एक के छात्र रितिक शर्मा को बंधक बनाकर लहूलुहान करने के मामले में जेजे बोर्ड ने आरोपी छात्रा की अंतरिम जमानत सात फरवरी तक बढ़ा दी है। 

आरोपी छात्रा की अंतरिम जमानत सात फरवरी तक बढ़ीसात फरवरी को आरोपी छात्रा के वकील नियमित जमानत के लिए अर्जी लगा सकते हैं। वहीं, पुलिस इस मामले में छात्रा के उम्र के परीक्षण के लिए अर्जी लगा सकती है। 

मालूम हो कि अलीगंज के त्रिवेणीनगर स्थित ब्राइटलैंड स्कूल के टॉयलेट में 16 जनवरी की सुबह रितिक को बंधक बनाकर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए थे। उसे मरणासन्न हालत में छोड़कर टॉयलेट बाहर से बंद कर दिया गया था।

रितिक ने कक्षा सात की छोटे बाल वाली छात्रा पर हमले का आरोप लगाया था। छात्रा की पहचान कराने के बाद उसे अभिरक्षा में लेकर जेजे बोर्ड के सामने पेश किया गया, जहां से उसे अंतरिम जमानत दे दी गई थी।

इसके बाद बुधवार को जेजे बोर्ड ने  नियमित जमानत के लिए 31 जनवरी को सुनवाई तय की थी। सुनवाई के बाद बोर्ड ने आरोपी छात्रा की अंतरिम जमानत सात फरवरी तक बढ़ा दी गई है। 

वहीं घटनास्थल से मिले चाकू और लाल रंग के दुपट्टे की फॉरेंसिक जांच में कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस को अब छात्र के ब्लेजर से मिले बाल की रिपोर्ट का इंतजार है। अगर यह आरोपी छात्रा के बाल के सैंपल से मैच नहीं किया तो पुलिस के सामने मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी।

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