लखनऊ में फिर बढ़ी धारा 144, जानें कारण

लखनऊ शहर में प्रभावी धारा 144 को एक बार फिर बढ़ाया गया है। जेसीपी कानून एवं व्यवस्था पीयूष मोर्डिया ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 10 अगस्त तक निषेघाज्ञा प्रभावी रहेगी।  जेसीपी पीयूष मोर्डिया ने बताया कि धारा 144 के दौरान बिना अनुमति लोग जमा नहीं हो सकेंगे। शहर में किसी भी धरना-प्रदर्शन के लिए अनुमति लेनी होगी। बिना परमिशन प्रदर्शन पर कार्रवाई होगी।

जेसीपी के मुताबिक शहर में मोहर्रम अकीदत के साथ मनाया जाता है। इस दौरान श्रावण मास भी है। जिसमें शिव भक्त मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इसे देखते हुए विशेष चौकसी बरतने के निर्देश हैं। बकरीद को लेकर भी अतिरिक्त सर्तकता बरती जा रही है, जिससे कोई व्यवधान न हो सके।

पीस कमेटी के साथ की बैठक
बकरीद को देखते हुए जेसीपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि बकरीद पर होने वाली कुर्बानी के दौरान विशेष सर्तकता बरती जाए। बैठक में पीस कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे। जिनसे अपील की गई है कि खुले में कुर्बानी नहीं करने के लिए लोगों को बताया जाए। साथ ही कुर्बानी के बाद बचने वाले अवशेष को इधर-उधर फेंकने पर रोक है। ऐसे में नियम का पालन करना सबके लिए आवश्यक है। विशेष तौर पर सोशल मीडिया सेल भी सक्रिय रहेगी। जो आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर निगाह रखेगी। 
ये होंगे प्रतिबंध
1- सरकारी दफ्तरों व विधानभवन के आस पास एक किमी के दायरे में ड्रोन से शूटिंग प्रतिबंधित रहेगी।
2- बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्ति जुलूस नहीं निकालेंगे।
3- सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा होंगे।
4- धार्मिक स्थलों की दीवारों पर झण्डा या बैनर नहीं लगाए जाएगा।
5- मकानों की छत पर ईंट, पत्थर, या ज्वलनशील पदार्थ जमा करने वालों पर कार्रवाई होगी
6- खुले स्थान में कुर्बानी करने पर रोक रहेगी
7- कुर्बानी के वीडियो या फोटो सोशल मीडिया में अपलोड करने पर कार्रवाई की जाएगी

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