इमामी लिमिटेड को 15 लाख का हर्जाना देने का निर्देश, तीन सप्ताह बाद भी एक आदमी न फेयर हुआ

एक व्यक्ति ने कंपनी से संपर्क कर आरोप लगाया था कि फेयर एंड हैंडसम क्रीम के बारे में कंपनी के दावे भ्रामक हैं। यह दूसरी बार है जब इमामी पर इसी मामले में जुर्माना लगाया गया है।

दिल्ली की एक उपभोक्ता अदालत ने इमामी लिमिटेड को 15 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया है। क्योंकि एक व्यक्ति ने कंपनी से संपर्क कर आरोप लगाया था कि फेयर एंड हैंडसम क्रीम के बारे में कंपनी के दावे भ्रामक हैं। यह दूसरी बार है जब इमामी पर इसी मामले में जुर्माना लगाया गया है।

2015 में इसी उपभोक्ता अदालत ने शिकायतकर्ता निखिल जैन के पक्ष में फैसला सुनाया था और इमामी को 15 लाख रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया था। हालांकि अपील के बाद उस आदेश को खारिज कर दिया गया था।

सोमवार को जारी किए गए इस फैसले के बाद मामला फिर से सुनवाई के लिए जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (केंद्रीय जिला) को वापस भेज दिया गया। उपभोक्ता अदालत ने इमामी को दिल्ली राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में 14.5 लाख रुपये और जैन को मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये देने का आदेश दिया जिन्होंने 2013 में मामला दर्ज किया था। इसने कंपनी को शिकायतकर्ता को मुकदमे की लागत के रूप में 10,000 रुपये देने का भी आदेश दिया।

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