IAS अधिकारी की बेटी से छेड़छाड़ मामले में विकास बराला की जमानत एक बार फिर रद्द

हरियाणा के वरिष्ठ IAS अधिकारी वीएस कुंडू की बेटी वर्णिका कुंडू से छेड़छाड़ व अपहरण के प्रयास मामले में आरोपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला व उसके साथी अशीष की जमानत याचिका चंडीगढ़ सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है।
बता दें, विकास बराला व उसके दोस्त आशीष की जमानत याचिका पर चंडीगढ़ पुलिस ने 17 अक्टूबर को जवाब दाखिल किया था। इसके बाद दोनों पक्षों में हुई बहस के बाद सेशन कोर्ट ने 21 अक्टूबर के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन उस दिन भी जमानत याचिका पर फैसला नहीं हो पाया। उसके बाद मामला सोमवार यानी आज तक स्थगित कर दिया गया था। अाज अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
गौरतलब है कि विकास बराला की जमानत याचिका पहले भी दो बार खारिज हो चुकी है। बराला के वकील रविंदर पंडित ने कोर्ट में दलील दी कि इस केस में चालान पेश हो चुका है और विकास के खिलाफ चार्जेज भी फ्रेम हो चुके हैं। पुलिस भी मामले में केस की पूरी जांच कर चुकी है। इसलिए विकास को जमानत दे दी जाए।

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वहीं, अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि पुलिस की जांच अभी खत्म नहीं हुई है। मामले में अभी सेंट्रल फारेंसिक साइंस लेबोरेटरी (सीएफएसएल) की रिपोर्ट आनी बाकी है। इसलिए अभियुक्त को जमानत का लाभ न दिया जाए। विकास बराला जेल से बाहर आकर केस को प्रभावित कर सकता है





