हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: कुरकुरे पर अब नहीं कर सकतें हैं कोई भी गलत पोस्ट

पेप्सीको इंडिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक, ट्विटर सहित गूगल से 2.1 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है। इन कंपनियों पर पेप्सीको ने आरोप लगाया है कि उसके एक नमकीन उत्पाद कुरकुरे को लेकर के अफवाह फैलाई गई, जिससे उसको काफी नुकसान हुआ है।
क्या कुरकुरे में प्लास्टिक है!
पेप्सीको ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा है कि उसके स्नैक कुरकुरे को लेकर काफी लंबे से एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें कहा गया था कि इसको बनाने में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। अगर कोई व्यक्ति कुरकुरे को जलायेगा तो फिर उसमें से प्लास्टिक के कण निकलेंगे।
1 जून को दायर की याचिका
पेप्सीको ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके इन सोशल मीडिया कंपनियों से हर्जाने मांगा है। याचिका दायर करने के बाद अब सोशल मीडिया कंपनियां ऐसे लोगों को नोटिस भेजकर जवाब मांग रही हैं कि उन्होंने इस बात की जानकारी कहां से मिली कि कुरकुरे में प्लास्टिक है।
इस वजह से दायर किया मुकदमा
पेप्सीको ने कहा है कि कई वर्षों से वो सभी सोशल मीडिया कंपनियों से इस तरह पोस्ट व वीडियो हटाने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिससे चलते उसके ब्रांड की छवि थूमिल हुई।





