हाईकोर्ट के जजों की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की याचिका की खारिज

उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय की भांति उच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने संबंधी याचिका को खारिज किया दिया है।

इनका कार्यकाल सर्वोच्च न्यायालय की तर्ज पर 65 वर्ष किया जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति समय पर नहीं हो पाती। अधिकतर पद खाली रहते हैं। इससे वादकारियों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता।
ऐसे में सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाई जाए। खंडपीठ ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वे उचित फोरम में वाद दायर करें। इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से याचिका को वापस ले लिया गया।