H-4 वीजा से जुड़े एक मुकदमे को अमेरिकी अदालत ने लंबित श्रेणी से हटाया
अमेरिका की एक अदालत ने एच-4 वीजा के तहत एच1-बी वीजाधारकों के जीवनसाथियों को मिलने वाले काम के अधिकार को चुनौती देने वाले एक मुकदमे को ‘लंबित रखने’ की श्रेणी से हटा दिया है. इस पर अब सुनवाई किए जाने की संभावना है. अदालत के नए आदेश के मुताबिक इस मुद्दे को उठाने वाला समूह ‘सेव जॉब्स यूएसए’ 16 जनवरी 2019 तक अदालत में नयी जानकारियां दे सकता है. वहीं ट्रंप सरकार के पास अपना जवाब दाखिल करने के लिए 22 फरवरी 2019 तक का समय है.
इसके अलावा अदालत ने इस मामले में ‘इमिग्रेशन वॉइस’ को भी हस्तक्षेप करने अर्थात वादी बनने की अनुमति दे दी है. इमिग्रेशन वॉइस एक गैर-लाभकारी संगठन है जो अमेरिका में उच्च कौशल योग्यता वाले कर्मचारियों की समस्याओं के लिए काम करता है.
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उल्लेखनीय है कि अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार, एच1-बी वीजाधारकों के जीवनसाथियों को काम का अधिकार देने वाले एच-4 वीजा से जुड़े नियमों में संशोधन करना चाहती है और इसे लेकर एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करने वाली है, लेकिन इस अधिसूचना के जारी होने में देरी के चलते इससे जुड़े एक मुकदमे को अब अमेरिका की अदालत ने ‘लंबित श्रेणी’ से हटा दिया है.