गुजरात हाईकोर्ट कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि मामले में अंतिम बार करेगा सुनवाई…

गुजरात हाईकोर्ट कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर संभवतः मंगलवार को अंतिम बार सुनवाई करेगा। अगर हाईकोर्ट से आज राहुल को राहत मिल गई तो केरल के वायनाड से सांसद के तौर पर उनकी संसद सदस्यता को फिर से बहाल किया जा सकता है। कांग्रेस नेता ने मानहानि मामले में सूरत सत्र अदालत द्वारा उनकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई कर रहे हाईकोर्ट के जज जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने 29 अप्रैल की हियरिंग में इसे 2 मई तक के लिए टाल दिया था। हाईकोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी राहुल गांधी की पैरवी कर रहे हैं। सरकारी वकील ने राहुल की दोषसिद्धी पर रोक लगाने का विरोध किया था, जिस पर कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से हलफनामा दाखिल करने को कहा था।

गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी।

फैसले के बाद गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे।

सूरत की सत्र अदालत ने कांग्रेस नेता को दोषी ठहराये जाने के फैसले पर रोक लगाने की उनकी अर्जी 20 अप्रैल को खारिज कर दी थी। गांधी इस मामले में फिलहाल जमानत पर हैं। 

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