जीएसटी मांग को लेकर सिएट को 19 करोड़ रुपए की नोटिस

नई दिल्लीः टायर बनाने वाली सिएट लि. को महाराष्ट्र और गुजरात के वडोदरा में कर अधिकारियों से जीएसटी और जुर्माने की मांग को लेकर 19 करोड़ रुपए का नोटिस मिला है। सिएट लि. ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि वडोदरा के अतिरिक्त आयुक्त (केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) ने 3.27 करोड़ रुपये के ब्याज और 13.68 करोड़ रुपए के जुर्माने के साथ आदेश जारी किया है। इससे पहले, कंपनी को कारण बताओ नोटिस दिया गया था। इसका कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट को ‘क्रेडिट लेजर’ दिखाने में देरी थी।
एक अन्य मामले में, महाराष्ट्र के कर उपायुक्त ने एक आदेश जारी कर 22 लाख रुपए और ब्याज के रूप में 26 लाख रुपए की मांग की है। साथ ही दो लाख रुपये जुर्माने की मांग की है। यह मामला आपूर्तिकर्ता के कर भुगतान नहीं करने से इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्थिति में बदलाव से संबंधित है। इसको लेकर कारण कारण बताओ नोटिस भी दिया गया था।
कंपनी के अनुसार, ‘‘क्रेडिट लेजर में इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखाने में देरी के लिए 1.59 करोड़ रुपए का ब्याज भी लगाया गया है।” सिएट ने कहा कि वह दोनों मामलों का विश्लेषण कर रही है और आदेशों के खिलाफ उचित कदम उठा रही है।





