GST: खेती पर लगेगा टैक्स, डेयरी-मुर्गी पालन करने वालों पर भी पड़ेगा…

1 जुलाई से लागू होने वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स से किसानों पर भी मार पड़ने वाली है। अभी तक किसानों को होने वाली किसी भी तरह की आय पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन जीएसटी में इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। केंद्र सरकार ने केवल उन किसानों को राहत दी है जो खुद ही खेती करते हैं और उससे होने वाली उपज को बाजार में बेचते हैं। 
GST: खेती पर लगेगा टैक्स, डेयरी-मुर्गी पालन करने वालों पर भी पड़ेगा...
 

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18 फीसदी लगेगा टैक्स 

केंद्र सरकार ने ऐसे किसानों को नहीं बख्शा है, जो खुद तो खेती करते नहीं हैं, बल्कि अपनी खेती को साल के हिसाब से बटाई या फिर कांट्रैक्ट फॉर्मिंग पर तीसरे व्यक्ति को देते हैं। ऐसे किसानों को 18 फीसदी के हिसाब से टैक्स देना होगा। इसके साथ ही ऐसे किसान को जीएसटी के तहत अपना रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। इतना ही नहीं, उन्हें भी व्यापारियों की तरह हर साल 37 रिटर्न फाइल करने होंगे। 

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