GST के बाद केंद्र ने नए मूल्यों के स्टिकर के इस्तेमाल पर दी मंजूरी

नई दिल्ली : जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स में बदलाव के कारण विक्रेता को पहले से पैक सामान की एमआरपी में संशोधन के लिए केंद्र सरकार ने नए मूल्यों के स्टिकर के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है. यह चिट ऐसे लगाना है कि नई और पुरानी कीमत दोनों दिखाई दे. उद्योग जगत को इसकी छूट अगले तीन महीनोंअर्थात 30 सितंबर तक के लिए ही दी गई है. यह जानकारी उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान के एक सन्देश दी गई है.
उल्लेखनीय है कि इस बारे में कारोबारियों और फर्मो ने केंद्र से अनुरोध किया था कि उनके पास भारी मात्रा में न बिके माल का भारी स्टॉक जमा है. जीएसटी की नई कर प्रणाली के लागू होने के बाद कई सामानों पर टैक्स दरें बदल गई हैं. इसलिए इनकी कीमत बढ़ानी या घटानी पड़ेगी. इस संबंध में केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अगर दाम पहले से दर्ज एमआरपी से अधिक होगा तो निर्माता या आयात करने वाले को दो अखबारों में विज्ञापन देना होगा. इसके बाद पैकेट पर संशोधित कीमत का स्टिकर चिपका सकते हैं. मूल्य घटने पर विज्ञापन नहीं देना होगा, लेकिन संशोधित कीमत की चिट अलग से चिपकानी होगी. लेकिन तीस सितंबर के बाद पहले से पैक सामान पर जीएसटी रेट प्रिंट करना होगा.
इस मामले में उपभोक्ता मामलों के मंत्री पासवान ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा नहीं करने वालों पर जीएसटी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.पासवान ने अपने संदेश में कहा है कि नए एमआरपी में बढ़े हुए मूल्यों के आधार के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी होगी, ताकि उपभोक्ता जीएसटी के प्रभावों के प्रति जागरूक हो सके. उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि जिन उत्पादों के मूल्य में वृद्धि की संभावना थी, उनकी कीमतों में तत्काल वृद्धि हो गई. लेकिन उन उत्पादों के दाम में कटौती नहीं की गई, जिन पर जीएसटी दरें रखी गई है.राजस्व सचिव हसमुख अढिया ने कहा जीएसटी के बाद दामों और आपूर्ति की स्थिति पर केंद्र सरकार की कड़ी नजर है.कीमतों में अनुचित वृद्धि करने या आपूर्ति में बाधा डालने की किसी को इजाजत नहीं देगी.





