मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को लेकर हुई पहली बैठक

उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार महिलाओं के विकास एवं राज्य की उन्नति के लिए काम कर रही हैं | सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए एक नई योजना लाई गई है जिसका नाम “एकल महिला स्वरोजगार योजना” है। इस योजना के तहत सरकार महिलाओं को  बिजनेस एवं रोजगार करने के लिए एक लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी। इस योजना का उद्देश्य न केवल महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाना है।

वित्त मंत्री डाॅ. प्रेम चन्द अग्रवाल ने की बैठक की अध्यक्षता
राज्य के वित्त मंत्री डाॅ. प्रेम चन्द अग्रवाल ने विधानसभा में “मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना“ के लिए बनाई गई कैबिनेट की सब कमेटी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। मंत्री ने कहा कि बैठक में योजना के तहत प्रदेशभर में एकल महिलाओं की कुल संख्या एवं योजना के तहत एकल महिलाओं को मिलने वाले स्वरोजगार के निर्धारण पर गहन चर्चा की गई। मंत्री ने कहा कि आबकारी विभाग से मिलने वाली धनराशि का 10 करोड़ रूपए योजना के लिए निर्धारित किया गया है। योजना को राज्य के सभी जिलों में लागू किया जाएगा।

18 से 50 उम्र की महिलाओं  को मिलेगी सहायता
राज्य वित्त मंत्री ने कहा कि योजना के तहत आवेदक महिला की आयु 18 से 50 वर्ष निर्धारित की गई है।उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर ब्लाॅक की एकल महिलाओं जैसे कि विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, किन्नर, अपराध एवं एसिड हमलों से पीड़िता को इस योजना के अंतर्गत शामिल करना है। योजना के तहत एकल महिलाओं को कृषि, बागवानी, पशुपालन, कुकुट, पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, उद्यान, बुटीक, टेलरिंग, जनरल स्टोर, टिफन सेवा, कैंटीन, कैटरिंग, प्लम्बर, इलैक्ट्रिशियन, डाटा एंट्री कार्य,  हार्डवेयर रिपेयरिंग, टेली काॅलिंग आदि जैसे कार्यों को जोड़ा गया है।

उन्होंने कहा कि उप समिति की आगामी बैठक में अंतिम रूप देने के बाद इसे शासन में भेजा जाएगा। मंत्री मंडल की समिति में पारित होने के बाद मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को इसी साल लागू किया जाएगा।

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