अश्लील बाल सामग्री के आरोप में YouTube चैनल के खिलाफ FIR दर्ज
मुंबईः महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल ने बृहस्पतिवार को माताओं और उनके नाबालिग बच्चों से जुड़ी कथित अश्लील बाल सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में एक यूट्यूब चैनल के संचालक और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। प्राथमिकी में ‘‘यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म” के भारत प्रतिनिधि का भी नाम शामिल किया गया है।
एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने आठ जनवरी को पुलिस अधीक्षक (एसपी), साइबर सेल को एक नोटिस जारी कर जांच के लिए कहा था। आयोग ने बताया कि यूट्यूब पर एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति सामने आई जहां एक ‘‘चैलेंज” में भाग लेने वाले प्रतिभागी मां और नाबालिग बच्चे से जुड़ी अश्लील सामग्री वाले वीडियो फिल्मा रहे थे और इसे अपलोड कर रहे थे।
अधिकारी ने कहा कि एनसीपीसीआर को ऐसे एक चैनल का पता चला, जिसने एक परेशान करने वाला वीडियो प्रसारित किया था। उन्होंने बताया कि साइबर सेल के अधिकारियों ने जांच शुरू की और पाया कि चैनल का संचालन महाराष्ट्र के पालघर जिले के एक निवासी द्वारा किया जा रहा था।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 15 (बच्चे से जुड़ी अश्लील सामग्री), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67बी (बच्चों को यौन कृत्यों में चित्रित करने वाली सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण) और भारतीय दंड संहिता की धारा 509 (इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिये यौन उत्पीड़न) के तहत चैनल, उसके संचालक, वीडियो में दिखाई देने वाली महिला और ‘‘यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म” के भारत प्रतिनिधि के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अधिकारी ने बताया कि मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।