शिक्षा केंद्र , हॉस्पिटल और धार्मिक स्थल को टैक्स में छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन दायर करना होगा अनिवार्य
नई दिल्ली। शिक्षा संस्थानों, अस्पतालों, परमार्थ और धार्मिक न्यासों को जल्द कर छूट या मुक्तता के लिए ऑनलाइन आवेदन दायर करना होगा। आयकर विभाग ने सोमवार को यह जानकारी दी है। विभाग ने संशोधित नियमों और आवेदन फॉर्म पर अंशधारकों से 12 नवंबर तक टिप्पणियां मांगी हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बयान में कहा कि जिस तरीके से विशेष रूप से सरकार में डिजिटल को आगे बढ़ाया जा रहा है, आयकर विभाग ने तय किया है कि इस तरह के आवेदनों को मैनुअल रूप में देने की प्रक्रिया को पूरी तरह समाप्त किया जाए।
इस तरह के आवेदन के साथ कंपनी पंजीयक के साथ पंजीकरण की स्वसत्यापित प्रति भी देनी होगी, साथ ही इसमें लेखे-जोखे और बही-खाते की प्रति भी देनी होगी। (भाषा)