Disha Salian death case: कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक बेटे नितेश राणे को सशर्त अग्रिम दी जमानत

कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक बेटे नितेश राणे को सशर्त अग्रिम जमानत दी है, यह जमानत मुंबई की दिडोंशी कोर्ट ने दी है। दिडोंशी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एसयू बघेले ने यह आदेश दिया है। बता दें कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत को लेकर पिता-पुत्र ने आपत्तिजनक बयान दिए थे। जिसके बाद परिजनों की शिकायत पर उसके खिलाफ मालवणी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। दोनों को 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दी गई है। साथ ही दोनों को सबूतों से छेड़छाड़ न करने की भी हिदायत दी गई है। मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए पिता-पुत्र ने उपनगरीय मलाड में दिडोंशी सत्र अदालत के समक्ष अपने वकील सतीश मानेशिंदे के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

प्रेस कांफ्रेंस में किया दावा
प्राथमिकी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ने 19 फरवरी को एक संवाददाता सम्मेलन में सालियान की मौत के संबंध में कुछ दावे किए थे। इस दौरान उनका बेटा नितेश राणे भी वहां मौजूद था। दिशा की मां वसंती सालियान की शिकायत पर पिता-पुत्र के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई थी।
महिला आयोग से की शिकायत
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग (MSWC)से भी दिशा की मां वसंती सालियान ने संपर्क किया था और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सालियन परिवार को बदनाम करने के लिए नारायण राणे, नितेश राणे और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। दिशा की मां ने आरोप लगाते हुए कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण के दौरान इन नेताओं ने दिशा के बारे में बेहूदा बयान देकर उनकी बेटी को बदनाम किया है। इस मामले में महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता कर रही रूपाली चाकणकर ने कहा था कि दिशा की ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक दिशा के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था और न ही वह गर्भवती भी थी।





