Director बनने के लिए देनी होगी परीक्षा, बदल रहा है नियम

कंपनी संचालन व्यवस्था को और चाकचौबंद करने के लिए सरकार कंपनियों के स्वतंत्र निदेशकों के लिए सार्वजनिक सूचना के नियमों को और कड़ा करने पर विचार कर रही है. कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा कि सभी हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सार्वजनिक नियामकीय सूचना संबंधी नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा. हर व्यक्ति के स्वतंत्र निदेशक बनने के लिये कुछ बुनियादी योग्यता होनी चाहिए.’ स्वतंत्र निदेशकों के लिये 60 घंटे का ऑनलाइन कोर्स लाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है. परीक्षा पास करने के बाद व्यक्ति स्वतंत्र निदेशक बनने के लिये योग्य होगा.

कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं और वे कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और पारिश्रमिक से संबंधित विभिन्न समितियों का हिस्सा होते हैं. कंपनी संचालन में गड़बड़ी के कुछ मामले सामने आने के बाद से स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका जांच के घेरे में है.

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श्रीनिवास ने कहा कि एक व्यक्ति स्वतंत्र निदेशक के पद से इस्तीफा देता है तो उसकी सार्वजनिक सूचना दिए जाने के कुछ नियम होने चाहिए. उन्होंने कहा सूचना देने की समय सीमा तथा उसके स्वरूप के बारे में ‘निर्णय सम्बद्ध हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद किया जाएगा.’ मंत्रालय स्वतंत्र निदेशकों के लिए कुछ बुनियादी योग्यता का निर्धारण भी करना चाहता है.

 

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