दिल्ली: कोचिंग खुलेगी या रहेगी बंद, फैसला 28 अगस्त को

राव आईएएस स्टडी सर्कल की बिल्डिंग में दोबारा कोचिंग संस्थान शुरू करने की मांग को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट 28 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी। एक याचिका में राव आईएएस स्टडी सर्कल के सीईओ अभिषेक गुप्ता ने राहत की मांग करते हुए दावा किया कि कक्षाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक था। मामले को लेकर अदालत में प्रक्रिया जारी है। मामले में हाई कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी थी। अदालत ने एमसीडी व दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा था कि एमसीडी अधिकारियों को इसकी कोई परवाह नहीं है। यह एक सामान्य बात हो गई है। इसके अलावा 23 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार सह-मालिकों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने कहा था कि जांच अभी शुरुआती चरण में है। इसलिए मैं जमानत देने के पक्ष में नहीं हूं।

सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने की याचिका का किया निपटारा
21 अगस्त को इसी मामले में अदालत ने एसयूवी चालक की घटना स्थल के पास मौजूद सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने की मांग को लेकर दायर याचिका का निपटारा किया था। सीबीआई ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग को बताया कि राव कोचिंग की डीवीआर, वहां मौजूद दिल्ली पुलिस के पिंक बूथ का डीवीआर और राव कोचिंग के सामने मौजूद चहल अकादमी की सीसीटीवी फुटेज संरक्षित कर ली गई है। इसके अलावा अदालत ने एसयूवी चालक मानुज कथूरिया के वाहन को छोड़ने की मांग वाली याचिका पर सीबीआई को अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।

घटना में सात लोगों को किया था गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने मामले में अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया है। उनमें बिल्डिंग मालिक के बेटे समेत चार रिश्तेदार हैं। एक उस कार का मालिक है, जिसके दबाव से पानी बिल्डिंग के अंदर घुस गया था।

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