आदर्श सोसायटी घोटाला के लिए दीपावली बाद हाईकोर्ट कर सकता है फैसला

मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदर्श सोसायटी घोटाला प्रकरण में आरोपी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस सांसद अशोक चव्हाण के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के प्रदेश के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत दीपावली के बाद अपना फैसला सुना सकती है।
 आदर्श सोसायटी घोटाला के लिए दीपावली बाद हाईकोर्ट कर सकता है फैसला
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के प्रस्ताव पर गौर करने के बाद राज्यपाल सी. विद्यासागर राव ने चव्हाण के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। चव्हाण ने इस मंजूरी को राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जबकि सीबीआई व राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दावा किया है कि उसके पास चव्हाण के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। राज्यपाल ने सीबीआई की ओर से पेश किए गए अतिरिक्त नए सबूतों पर गौर करने के बाद नियमों के तहत मंजूरी प्रदान की है।

यूं चली जिरह

चव्हाण के वकील

चव्हाण की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल के. शकरनारायणन ने चव्हाण के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। अब नए राज्यापल ने पुराने राज्यपाल के फैसले को पलट दिया है। यदि इस परंपरा को बढ़ावा दिया गया तो हर नई सरकार आते ही पुराने फैसले को पलटेगी।

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एडिशनल सॉलिसिटर

वहीं राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि राज्यपाल ने नए सबूतों पर गौर करने के बाद मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। न्यायमूर्ति आरवी मोरे व न्यायमूर्ति साधना जाधव की खंडपीठ ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कहा कि वे दीपावली के बाद अपना फैसला सुनाएंगे।
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