दागी उम्मीदवार को अपने अपराधों का करना होगा प्रचार-प्रसार : चुनाव आयोग
राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों में दागी उम्मीदवार को अपने किए अपराधों का भी प्रचार-प्रसार करना होगा। आयोग का कहना है कि दागी उम्मीदवार को कम से कम तीन बार अपने अपराधों को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित और प्रमुख टीवी चैनलों पर प्रसारित करवाना होगा।
साथ ही, उम्मीदवार जिस पार्टी से टिकट ले रहे हैं, उसे भी आपराधिक मामलों के बारे में सूचित करना होगा। राजनीतिक दलों को भी उम्मीदवारों से प्राप्त सूचना को अपनी वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से दर्शानी होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर चुनाव आयोग ने उम्मीदवार की ओर से भरे जाने वाले फॉर्म-26 में संशोधन करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार के मुताबिक, चुनाव में नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को शपथ पत्र के साथ फॉर्म नंबर-26 में अपनी संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता और आपराधिक मामलों की जानकारी मोटो अक्षरों में अनिवार्य रूप से देनी होगी।





