गोंडा: गैरइरादतन हत्या के मामले में अपराधियों को पांच-पांच साल की सजा

कौड़िया थाना क्षेत्र में आठ साल पूर्व मारपीट व गैरइरादतन हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों समेत छह दोषियों को अदालत ने पांच साल कारावास और 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी से संबंधित दूसरे मामले में न्यायालय ने मारपीट के दोषी तीन अभियुक्तों को एक साल कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के वकील अमित कुमार पाठक ने बताया कि कौड़िया थाना क्षेत्र के ग्राम बाबा सरैंया निवासी मायाराम ने 13 नवंबर 2015 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा था कि गांव के नानबाबू लोनिया, चुरई लोनिया के लड़के पारसनाथ, कप्तान, प्रेमनाथ, मुन्ना लोनिया के लड़के प्रहलाद व उमरीबेगमगंज थाना क्षेत्र के ग्राम कोयलहा माझा के रहने वाले खल्लन लोनिया से पेड़ की डाल काटने को लेकर मारपीट हो गई थी। जिसमें उसके पिता रामेश्वर, भाई कर्ताराम, मां सूरसती व बहन पूजा को चोटें आईं थीं। इलाज के दौरान गंभीर रूप से घायल पिता रमेश्वर की मौत हो गई थी। पुलिस ने विवेचना के दौरान मारपीट व गैरइरादतन हत्या के अपराध का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर आरोपी नानबाबू लोनिया, पारसनाथ लोनिया, कप्तान लोनिया, प्रेमनाथ लोनिया, प्रहलाद लोनिया व खल्लन लोनिया के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय राजेश कुमार ने दोषी अभियुक्त नानबाबू लोनिया, पारसनाथ, कप्तान, प्रेमनाथ, प्रहलाद व खल्लन को मारपीट व गैरइरादतन हत्या के अपराध में पांच-पांच साल कारावास व 13-13 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जबकि इसी से संबंधित दूसरे मामले में वादिनी सोना देवी की ओर से दर्ज कराए केस में दोषी पाए गए अभियुक्त मायाराम, रूसे व ज्ञानचंद्र निवासी रानी परसिया थाना कौड़िया को न्यायालय ने मारपीट के अपराध में एक-एक साल कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।