सावधान! अब किरायेदार और मकान मालि‍क दोनों फंसेंगे, अगर इस माह नहीं कि‍या ये काम

शहरों और कस्‍बों में एक बड़ी आबादी किराये के मकान में रहती है. इसके अलावा दुकान, गोदाम या शोरूम वगैरह चलाने के लि‍ए बड़े पैमाने पर लोग कि‍राये की जगह लेते हैं. दि‍ल्‍ली में तो कई ऐसे बाजार हैं जहां कि‍ ज्‍यादातर दुकानें कि‍राये पर हैं. अगर आपने कि‍सी मकान, दुकान या परि‍सर को कि‍राये पर लि‍या है तो ये जरूरी सूचना आपके लि‍ए ही है.

सावधान! अब किरायेदार और मकान मालि‍क दोनों फंसेंगे, अगर इस माह नहीं कि‍या ये कामअभी मार्च चल रहा है और अगले महीने से नया फाइनेंशि‍यल ईयर शुरू हो जाएगा. ऐसे में आपको एक खास नि‍यम का पालन करना होगा वरना आप और मकान मालि‍क दोनों मुश्‍कि‍ल में आ सकते हैं. इनकम टैक्‍स डि‍पार्टमेंट ने ये जि‍म्‍मेदारी आपके ऊपर डाल दी है. इनकम टैक्‍स डि‍पार्टमेंट ने अलर्ट कि‍या है कि‍ अगर आप कि‍रायेदार हैं. 50,000 से अधि‍क मासि‍क कि‍राए का भुगतान कर रहे हैं तो 5% की टीडीएस कटौती करना आपकी जि‍म्‍मेदारी है.

इससे न आप बच सकते हैं और ना ही मकान मालि‍क. अगर आपने ऐसा कि‍या और जांच में आ गए तो दोनों को परि‍णाम भुगतना पड़ सकता है. इसके अलावा आपको एक फार्म भी भरना होगा. इस संबंध में जानकारियां आयकर वि‍भाग ने विस्‍तार से बताई है. मार्च 2018 के कि‍राए को क्रेडि‍ट करते समय पूरे फाइनेंशि‍यल ईयर 2017-18 के लि‍ए अदा कि‍ए गए कि‍राये के 5 फीसदी की दर से टीडीएस की कटौती करें.

जि‍स माह कटौती की गई है उसकी समाप्‍ति के 30 दि‍नों के भीतर कर जमा करें तथा वेबसाइट www.tin-nsdl.com पर फार्म संख्‍या 26Q में भूस्‍वामी के सही पैन सहि‍त काटे गए कर का वि‍वरण अपलोड करें. कि‍राएदार को टैन प्राप्‍त करने की जरूरत नहीं है. फार्म संख्‍या 26Q अपलोड करने के 15 दि‍नों के भीतर ट्रेसि‍स वेबसाइट www.tdscpc.gov.in से फॉर्म संख्‍या 16सी में टीडीएस प्रमाणपत्र डाउनलोड करें और भूस्‍वामी को जारी करें.

Back to top button