बिहार में अब 15 वर्षों से अधिक पुराने सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर रोक..

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद दो जिलों में 15 वर्षों से अधिक पुराने सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

बिहार के गया और मुजफ्फरपुर जिले में अब 15 साल पुराने वाहन नहीं चलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया।

गया नगर निगम एवं मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने यह निर्णय किया है। दोनों नगर निगम क्षेत्रों में 15 वर्षों से अधिक पुराने सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर 1 अक्टूबर 2023 के प्रभाव से रोक लगाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

इसके साथ ही गया और मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में एक अक्टूबर से डीजल से चलने वाले आटो पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसकी जगह सीएनजी से चलने वाले आटो को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने माना है कि इन नगर निगम क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण का एक प्रमुख कारण वाहन जनित प्रदूषण है। प्रदूषण के कारण शहर की परिवेशीय वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

पटना में अपग्रेड होंगे तीन पहिया डीजल वाहन 

सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा के दृष्टिकोण से प्रदूषण को कम किया जाना आवश्यक है। 15 वर्ष पुराने वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने के साथ ही मंत्रिमंडल ने मुजफ्फरपुर और गया के अलावा पटना नगर निगम क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक पुराने डीजल व्यावसायिक वाहन जो तीन पहिया होंगे उन्हें बैटरी, सीएनजी या पेट्रोल में अपग्रेड करने के लिए अनुदान देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।

वाहनों को अपग्रेड करने के लिए मिलेगा अनुदान

वहीं, अनुदान के रूप में तीन पहिया व्यावसायिक वाहन के चालकों को पेट्रोल में परिवर्तित करने के लिए 40 हजार, बैट्री में परिवर्तित करने के लिए 25 और सीएनजी के लिए 20 हजार रुपये का अनुदान मिल सकेगा।

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