बिहार: IAS संजीव हंस और गुलाब यादव बाद 3 अन्य से भी होगी हिरासती पूछताछ
बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी संजीव हंस (Sanjeev Hans) की संलिप्तता वाले करोड़ों रुपए के अवैध धन शोधन के मामले में जेल में बंद तीन अन्य अभियुक्तों को हिरासती पूछताछ के लिए सात दिनों की पुलिस रिमांड पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सौंपे जाने का आदेश दिया।
विशेष अदालत के न्यायाधीश सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में याचिका दाखिल कर ईडी ने शादाब खान, प्रवीण चन्द्र और पुष्पराज बजाज से हिरासती पूछताछ के लिए उन्हें 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर सौंपे जाने की प्रार्थना की थी। आवेदन पर सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने ईडी की प्रार्थना आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए तीनों अभियुक्तों को सात दिनों की पुलिस रिमांड पर हिरासती पूछताछ के लिए ईडी को सौंपे जाने का आदेश दिया है। दूसरी ओर इसी मामले में जेल में बंद आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव से हिरासती पूछताछ की अनुमति ईडी पहले ही प्राप्त कर चुकी है।
जानिए क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि ईडी आईएएस संजीव हंस के खिलाफ अवैध धन शोधन मामले में जांच कर रही है। जांच के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान ही ईडी ने अभियुक्तों से लंबी पूछताछ की साथ ही कई स्थानों पर छापेमारी भी की और उसके बाद पूर्व विधायक गुलाब यादव, प्रवीण चंद्रा और शादाब खान को दिल्ली से, संजीव हंस को पटना में और कोलकाता से पुष्पराज बजाज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला करोड़ों रुपए का अवैध रूप से धन शोधन का है। अवैध धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ईडी इस मामले में मुकदमा संख्या ईसीआई 04/2024 दर्ज कर जांच कर रही है।