बड़ी खबर: आज ट्रिपल तलाक पर लोकसभा में पेश हो सकता है बिल

एकबार में तीन तलाक देने पर रोक लगाने संबंधी बिल लोकसभा में शुक्रवार को पेश किया जा सकता है। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने बताया कि विधेयक को लोकसभा के एजेंडा में शामिल कर लिया गया है। इसे केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले हफ्ते मंजूरी दी थी।

बिल पीड़ित महिलाओं को अपने और नाबालिग बच्चों के लिए उचित भरण-पोषण की मांग करने की भी शक्ति देता है। साथ ही पीड़िता मजिस्ट्रेट से नाबालिग बच्चों की कस्टडी की भी अपील कर सकती है, जिस पर अंतिम फैसला मजिस्ट्रेट लेगा। बिल में बोलकर, लिखित या फिर ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप से दिए गए तीन तलाक के स्वरूप को अवैध और अमान्य माना गया है। संसद से मंजूरी के बाद कानून बनने पर यह जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होगा।