पंजाब के मैरिज पैलेसों को लेकर आई बड़ी खबर
शादियों का सीजन के बीच पंजाब पुलिस ने मैरिज पैलेसों के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। पुलिस ने प्रदेश के सभी मैरिज पैलेस मालिकों को निर्देश दिए हैं कि मैरिज पैलेस में कोई भी हथियार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैरिज पैलेस मालिक यह सुनिश्चित करें कि शादी या पार्टी के दौरान पैलेस के अंदर कोई हथियार न ले जाया जाएं, आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में बकायदा आदेश की प्रतियां भी दी गई हैं।
पंजाब के सभी जिलों में पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके मद्देनजर जालंधर ग्रामीण पुलिस ने पूरे जिले में व्यापक कार्रवाई शुरू की है। पंजाब के मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने आज मैरिज पैलेस संचालकों के साथ मैराथन बैठकें कीं, और उन्हें किसी भी उल्लंघन के लिए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) हरकमलप्रीत सिंह खख ने कहा कि इस पहल में विभिन्न उपखंडों में स्थित 89 मैरिज पैलेस प्रतिष्ठान शामिल हैं। खख ने कहा, “हमने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि मैरिज पैलेस परिसर में कोई भी आग्नेयास्त्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मालिकों को डी.सी. के निषेधात्मक आदेशों की प्रतियां दी गई हैं। आज एस.पी. जसरूप कौर बाठ (नकोदर और शाहकोट), एस.पी. मुख्तियार राय (आदमपुर और करतारपुर), और एस पी. मनप्रीत सिंह ढिल्लों (फिल्लौर) और सहित उपखंड पुलिस अधिकारियों की अध्यक्षता में हुई बैठकों में क्रमशः 33,34 और 22 मैरिज पैलेस प्रतिनिधियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से भाग लिया।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा पुलिस अधिकारी शादी के मौसम के दौरान औचक निरीक्षण करेंगे। किसी भी उल्लंघन पर पैलेस मालिकों के खिलाफ तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य जिले में घटना-मुक्त विवाह समारोह सुनिश्चित करना है। यह पहल पंजाब में शादी समारोहों के दौरान हथियारों के प्रदर्शन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच की गई है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस की टीमें आगामी शादी के मौसम में अतिरिक्त सतर्कता बरतेंगी, खास तौर पर हाई-प्रोफाइल समारोहों पर। इस बीच, मैरिज पैलेस मालिकों ने अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है। पुलिस विभाग ने लोगों से इन आदेशों के उल्लंघन की सूचना आधिकारिक चैनलों के माध्यम से देने का भी आग्रह किया है।