सरकार का बड़ा ऐलान, गाय-भैंस, कुत्ता, बिल्ली पालने वालों को देना होगा टैक्स

अगर आप पंजाब में हैं और अपने घर में कोई जानवर पालना चाहते हैं तो आपको इसके लिए सरकार को टैक्स देना होगा. जी हां, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने कुछ ऐसा ही नोटिफिकेशन जारी किया है.टैक्स

नोटिफिकेशन के अनुसार यदि पंजाब के अंदर आप गाय-भैंस-बैल, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली या अन्य कोई जानवर अपने पास रखते हैं तो उसके लिए अब हर पंजाबी को टैक्स देना होगा.

यह टैक्स हर साल ढाई सौ से ₹500 तक प्रति जानवर देना होगा. इतना ही नहीं अगर आप यह टैक्स समय पर नहीं भर पाए तो आपको 10 गुना ज्यादा पेनल्टी लगेगी. 

जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार सभी पालतू जानवरों को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होगा और उनसे संबंध‍ित यूएलबी व लाइसेंस जारी किए जाएंगे. जानवरों के मालिक को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से एक टैग भी जारी कराना होगा, जिसपर जानवर का रजिस्ट्रेशन नंबर और मालिक का नाम लिखा होगा.

ऐसे जानवरों को दो बार से अध‍िक बार यदि रोड पर घूमते पाया गया तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसल कर दिया जाएगा.

जानवरों पर किसी भी प्रकार की हिंसा करते हुए पाए जाने की स्थ‍िति में मालिक का लाइसेंस कैंसल कर दिया जाएगा. ऐसे में मालिक जानवर पालने का हक खो देगा. उसे डिसक्वालिफाई कर दिया जाएगा.

इसे भी पढ़े: #खुलासा: जासूस के साथ मिलकर हनीप्रीत ने तैयार किये, राम रहीम को भगाने के लिए ये तीन मास्टर माइंड प्लान

दोबारा लाइसेंस जारी करने से पहले उस व्यक्त‍ि के आचार व्यवहार की निगरानी की जाएगी और ठीक पाए जाने पर ही उसे दोबारा जानवर पालने का अध‍िकार प्रदान किया जाएगा.

सरकार ने पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत यह नोटिफिकेशन जारी किया है.

गौरतलब है कि पंजाब इस समय वित्तीय संकट से जूझ रहा है और शायद सरकार की मंशा अब इस तरह के टैक्स लगाकर घाटे को पूरा करने की है.

यह नोटिफिकेशन स्थानीय निकाय विभाग ने जारी किया है, जिसके मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू हैं. हालांकि इस नोटिफिकेशन के जारी होते ही विपक्ष ने नाक चढ़ा ली है और सरकार पर हमला बोल दिया है.

 

Back to top button