दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, दो दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें, अगर मिली बोतल तो होगी…

दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने राजधानी के सभी क्लब, होटल और रेस्टोरेंट को बिना बार कोड वाली बोतलों से ग्राहकों को शराब परोसते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। आबकारी विभाग ने यह कदम एक औचक निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के बाद उठाया गया है। निरीक्षण में पाया गया कि कुछ बार में परोसी जा रही शराब और बीयर की बोतलों पर बार कोड नहीं था और जिन पर लगा था वह पढ़ने योग्य नहीं था।

इस संबंध में उपायुक्त (आबकारी विभाग) रंजीत सिंह ने बताया कि बोतल पर बार कोड न होने को लाइसेंस प्राप्त परिसर में बिना शुल्क भुगतान की गई शराब के रूप में माना जाएगा और दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 और दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पिछले साल कोरोना के चलते लगे लाकडाउन के दौरान आबकारी विभाग ने वित्तीय घाटे को कम करने के लिए 15 जुलाई तक एक्सपायर होने वाले बीयर के स्टाक को शराब की दुकानों पर बेचने की अनुमति दी थी। राजधानी में 1,000 से अधिक होटल, क्लब और रेस्तरां व बार हैं, जिनके पास अपने ग्राहकों को शराब परोसने के लिए लाइसेंस है।

उपायुक्त ने इन सभी प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया है कि वे 2डी बार कोड पर सेलो टेप चिपकाएं, ताकि बोतल से शराब परोसते समय यह खराब न हो।

28 फरवरी और 3 मार्च को बंद रहेंगी शराब की दुकानें

दिल्ली में 28 फरवरी और तीन मार्च को सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। राजधानी में रविवार को नगर निगम के पांच वार्डों में चुनाव होगा। जबकि तीन मार्च को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसलिए आबकारी आयुक्त संजय गोयल ने दो दिन शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। 

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