बिहार में किन्नरों को मिलेगा खाद्य सुरक्षा कानून का लाभ

पटना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ, राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किन्नर समाज के लोगों को भी मिलेगा। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि किन्नरों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जल्द ही इस समाज के पत्र लाभुकों की पहचान की जाएगी। तत्काल केंद्र सरकार से प्राप्त खाद्यान्न से ही इस समुदाय के लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। इनके लिए अलग से खाद्यान्न खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।बिहार में किन्नरों को मिलेगा खाद्य सुरक्षा कानून का लाभ

किस दर पर मिलेगा अनाज

मंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत द्वारा किन्नर लाभुकों की पहचान की जाएगी। सामान्य लाभुकों की तरह इन्हें भी हर महीने अनुदानित दर पर पांच किलोग्राम अनाज मिलेगा। दो रुपये प्रति किलो गेहूं और तीन रुपये प्रति किलो चावल मिलेगा।

एपीएल परिवारों को फिर से मिलेगा किरासन

मदन सहनी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले एपीएल लाभुकों को फिर से अनुदानित दर पर किरासन तेल उपलब्ध कराया जाएगा। इसी माह से उन्हें यह लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जनवरी से मार्च तक के लिए 30,63,222 लीटर किरासन तेल उपलब्ध कराया गया है। बीपीएल लाभुकों की तरह एपीएल लाभुक परिवारों को भी डेढ़ लीटर किरासन तेल अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। मंत्री ने बताया कि पिछली तिमाही की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए केंद्र सरकार ने किरासन तेल के आवंटन में 23 प्रतिशत की कटौती की है।

 
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