एक और बैंक हुआ कंगाल, आरबीआई ने रद्द किया लाइसेंस

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के कराड स्थित ‘कराड जनता सहकारी बैंक’ का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द होने के बाद अब बैंक बंद हो जाएगा। हालांकि राहत की बात यह है कि 99 प्रतिशत जमाकर्ताओं को उनकी पूंजी वापस मिल जाएगी।

बैंक के पास नहीं बची पूंजी

इससे पहले नवंबर 2017 से ही कराड जनता सहकारी बैंक पर रिजर्व बैंक की कुछ पाबंदियां लगी हुई थीं। रिजर्व बैंक ने बैंक का लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश भी दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक सेक्शन 22 के नियमों के मुताबिक बैंक के पास अब पूंजी नहीं और कमाई की भी कोई गुंजाइश नहीं है। कराड बैंक बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के सेक्शन 56 के पैमानों पर खरा नहीं उतरा, इसके चलते उसका लाइसेंस रद्द किया गया है।

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डिपॉजिटर्स को मिलेगी उनकी पूंजी

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है, अब बैंक को चालू रखना जमाकर्ताओं के हित में नहीं है। मौजूदा स्थिति में बैंक अपने डिपॉजिटर्स को पूरा पैसा नहीं दे पाएगा। डीआईसीजीसी एक्ट 1961 के अंतर्गत जमाकर्ताओं को बैंक के लिक्विडेशन पर 5 लाख तक रकम मिलेगी। राहत की बात यह है कि 99 प्रतिशत डिपॉजिटर्स को अपनी पूंजी डीआईसीजीसी के जरिए मिल जाएगी।

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