तीन साल पहले हुआ निकाह, अब शौहर ने व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भेजकर दिया तलाक

इंदौरः सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप पर वॉइस नोट भेजकर बीवी को तीन तलाक देने के आरोप में इंदौर में 27 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। रावजी बाजार पुलिस थाने के उप निरीक्षक राम कुमार रघुवंशी ने बताया कि 23 वर्षीय महिला की शिकायत पर उसके शौहर के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि पीड़ित महिला और आरोपी का निकाह करीब तीन साल पहले हुआ था और उनकी एक बेटी भी है।

रघुवंशी ने बताया कि महिला का आरोप है कि उसका शौहर निकाह के तीन महीने बाद से ही उसे परेशान कर रहा था और जब वह मां बनने वाली थी, तो उसने उसके चरित्र पर लांछन लगाते हुए कहा था कि गर्भ में पल रहे बच्चे का पिता कोई और पुरुष है। उप निरीक्षक के मुताबिक 18 दिसंबर को आरोपी ने अपनी पत्नी को वॉट्सऐप पर वॉइस नोट भेजकर कथित रूप से तीन बार तलाक कहा।

रघुवंशी ने प्राथमिकी के हवाले से बताया कि पीड़ित महिला के परिजन विवाद सुलझाने के लिए दम्पती को काजी के पास ले जा रहे थे, तब भी आरोपी ने अपनी पत्नी को तीन बार तलाक कहा। उप निरीक्षक ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। गौरतलब है कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 एक साथ तीन बार तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध खत्म करने की प्रथा पर रोक लगाता है। इस कानून में मुजरिम के लिए तीन साल तक के कारावास का प्रावधान है।

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